Bombay Highcourt  का नाम बदलकर "महाराष्ट्र उच्च न्यायालय" करने की सांसद गोपाल शेट्टी ने दोहराई अपनी बरसों पुरानी मांग

Bombay Highcourt  का नाम बदलकर "महाराष्ट्र उच्च न्यायालय" करने की सांसद गोपाल शेट्टी ने दोहराई अपनी बरसों पुरानी मांग

Bombay Highcourt  का नाम बदलकर "महाराष्ट्र उच्च न्यायालय" करने की सांसद गोपाल शेट्टी ने दोहराई अपनी बरसों पुरानी मांग

_  विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को लिखा पत्र
_ उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा तब के विधि और न्याय मंत्री किरेन  रिजिजू संग हुए पत्राचार का किया उल्लेख


* अमित मिश्रा

   मुंबई :  बॉम्बे हाइकोर्ट का नाम बदलकर 'महाराष्ट्र उच्च न्यायालय' करने की अपनी बरसों पुरानी मांग को पुनः गंभीरता के साथ दोहराते हुए उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी ने विधि एवम् न्याय राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) अर्जुनराम मेघवाल को पत्र लिखा है।
   दिल्ली सूत्रों के अनुसार राज्यमंत्री मेघवाल को भेजे गए अपने पत्र में सांसद गोपाल शेट्टी ने उल्लेख किया है कि मैं पूर्व में ’बॉम्बे उच्च न्यायालय’ का नाम ’महाराष्ट्र उच्च न्यायालय’ किए जाने हेतु लोक सभा में नियम 377 के अधीन सूचना, शून्य काल में प्रश्न तथा निजी विधेयक प्रस्तुत  कर चुका हूं । आपके पूर्ववर्ती विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू को भी पत्र  दिनांक ( 8-11-2022) लिखकर... 

....तथा उनसे निजी रूप से भी भेंट करके इस प्रकार का निवेदन कर चुका हूं।

   इनके अलावा महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़वणीस से भी पत्राचार (14-12- 2022) तथा ( 2-8-2023) कर मैं मांग करता आया हूं।

_पत्र : 1 ( 14-12-2022)

_पत्र : 2 ( 2-8-2023 )

    सांसद गोपाल शेट्टी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी वर्ष 2005 में इस संदर्भ में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है किन्तु खेद है कि अब तक इस प्रकरण में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के नागरिकों में घोर  निराशा और रोष व्याप्त है । 
   सांसद गोपाल शेट्टी ने पत्र में आगे लिखा है कि आपके सादर संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1960 में भी एक आदेश जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप् से कहा गया था कि  ‘बॉम्बे उच्च न्यायालय अब से ‘महाराष्ट्र उच्च न्यायालय‘ के रूप में जाना जाएगा, लेकिन इस आदेश को लागू ही नहीं किया गया । वर्ष 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम वही रहा । चूंकि, बॉम्बे नामक शहर अब मौजूद ही नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ‘बॉम्बे‘ के नाम पर ही है, जो उचित नहीं है । 
‘महाराष्ट्र’ शब्द का उच्चारण एक महाराष्ट्रीयन के जीवन में विशेष महत्व को दर्शाता है अतः इसके उपयोग को उच्च न्यायालय के नाम में भी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य के लोगों की विशिष्ट संस्कृति, विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र अनुकूलन कानून (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1960 के एक खंड के कार्यान्वयन के लिए ‘‘बाॅम्बे हाईकोर्ट‘‘ का नाम बदलकर ‘‘महाराष्ट्र हाईकोर्ट‘‘ किया जाना नितांत आवश्यक है । इस संदर्भ में, यह भी दृश्टव्य है कि ’’बाॅम्बे हाई कोर्ट’ का नाम ’’महाराष्ट्र हाईकोर्ट’’ किए जाने वाली एक जनहित याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश ( 03-11-2022) में कहा है कि इस मामले में संसदीय प्रक्रियाएं हैं अतः इसमें न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है तथापि यदि ऐसा परिवर्तन किया जाना है तो इसे संसदीय या विधायी निकाय के माध्यम से किया जाना चाहिए । 
    सांसद गोपाल शेट्टी ने अंत में लिखा है कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भारतीय संविधान (भाग-6 राज्य) के अध्याय 5-राज्यों के उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 214 - ‘‘प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा‘‘ के स्थान पर ‘‘प्रत्येक राज्य के लिए राज्य के नाम से एक उच्च न्यायालय होगा‘‘ स्थापित किए जाने हेतु के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाये जाने और साथ ही अन्य राज्यों के संबंधित अधिकारियों को भी अपने उच्च न्यायालयों के नाम उन राज्यों के नाम के अनुसार बदले जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे, जहां वे स्थित हैं । 
मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे अनुरोध को स्वीकार कर अनुग्रहित करेंगे । इसके लिए मैं आपका निजी रूप से आभारी रहूंगा ।