लड़कियों के विवाह की उम्र 21 वर्ष करवाने के प्रयास में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
लड़कियों के विवाह की उम्र 21 वर्ष करवाने के प्रयास में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
* अमित मिश्रा
बोरीवली (मुम्बई ) : महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में अगर किसी लड़की की शादी उसके माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध हो रही हो तो लड़की की शादी की उम्र 21 वर्ष होने की कानूनी बंधन के प्रयास में उत्तर मुम्बई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा है।
पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने पत्र में स्पष्ट जिक्र किया है कि "पिछले लोकसभा सत्र में मैंने एक निजी विधेयक पेश किया था, जिसमें लड़कियों की शादी अगर वे अपने माता-पिता की सहमति से करती हैं तो उनकी शादी की उम्र 18 वर्ष अवश्य हो , पर अगर कोई लड़की अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ शादी करती है, तो शादी के लिए उसका 21 वर्ष का होना आवश्यक है। सरकार ने इस विधेयक को संज्ञान में लिया और उक्त विधेयक को चर्चा के लिए समिति के पास भेज दिया था। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की सहमति नहीं बन पाने के कारण पिछले सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा बेनतीजा रही।
पूर्व सांसद शेट्टी ने आगे लिखा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी विधानसभा में ऐसा ही एक विधेयक पारित कर लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष कर दिया है। इसी प्रकार गुजरात राज्य में भी यही निर्णय लिया गया है कि यदि कोई लड़की अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करती है, तो उनकी सहमति या उसकी उम्र 21 वर्ष होनी आवश्यक है। अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह का निर्णय ले लिया जाना चाहिए । सामाजिक ढांचे पर इस प्रकार के निर्णय का अच्छा प्रभाव पड़ना तय है।
पूर्व साँसद शेट्टी ने आगे लिखा है कि आज मुंबई शहर या देश में अन्य जगहों पर लड़कियां डबल-ट्रिपल ग्रेजुएट तक की पढ़ाई कर रही हैं, उसके बाद वे नौकरी की तलाश करती हैं और उसके बाद ही शादी करतीं हैं । अक्सर हम ये भी देखते हैं कि 25 - 26 साल के बाद बहुत सी ज्यादा पढ़ी-लिखी लड़कियां शादी ही नहीं करतीं या नहीं होती। वहीं, आज भी गांव में ऐसे लोगों का भी एक वर्ग है, जहां लड़कियों के माता-पिता की मानसिकता यही है कि लड़की 18 साल की हो जाती है और उसकी शादी कर दो जिससे उनके सिर के ऊपर से बोझ कम हो जाएगा। इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा कि अगर लड़की अपने माता-पिता की सहमति से शादी कर रही है तो उसकी शादी की उम्र 18 साल होनी चाहिए और अगर लड़की अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर रही है तो उसकी उम्र 21 साल होनी ही चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य मेरी राय से सहमत होंगे और इस संदर्भ में निर्णय लेंगे।