सांसद गोपाल शेट्टी की नियम 377 अंर्तगत संसद पटल पर रखी गई सूचना का हुआ अमलीकरण 

सांसद गोपाल शेट्टी की नियम 377 अंर्तगत संसद पटल पर रखी गई सूचना का हुआ अमलीकरण 

सांसद गोपाल शेट्टी की नियम 377 अंर्तगत संसद पटल पर रखी गई सूचना का हुआ अमलीकरण 
_स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एवम् महाराष्ट्र राज्य सरकार का सांसद गोपाल शेट्टी ने माना आभार


* अमित मिश्रा


      बोरीवली (मुंबई) 29 मार्च : सांसद गोपाल शेट्टी समाज के पिछड़ों, पीड़ित और वंचित वर्गों के गरीबों के कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत रहे हैं। उसी कड़ी के महत्वपूर्ण हिस्से की बात करें तो उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी ने 13 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर और माननीय सदन के पटल पर 13 मार्च 2023 को नियम 377  के अंर्तगत एक विशेष सूचना रखी थी कि "आज देश में चिकित्सा उपचार के लिए कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, जिसके कारण मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों की चिकित्सा से जुड़ी परेशानी निरंतर बढ़ती जा रही है। चूंकि, स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, इसलिए इलाज कराना लोगों की मजबूरी है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी काल के दौरान प्राइवेट अस्पतालों में तो सभी को और विशेषतः गरीबी रेखा तक सीमित नागरिकों को तो और भी अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
     सांसद श्री शेट्टी द्वारा ध्यानाकर्षण सुझाव के अनुसार यह सभी देशवासियों का सौभाग्य ही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत देशभर में करोड़ों लोगों को चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ी राहत उपलब्ध करवाई गई है । लेकिन, इसके साथ-साथ विश्वव्यापी कोराना महामारी के काल में यह भी देखने में आया कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालयों की कमी होने की वजह से मरीजों की बड़ी संख्या के कारण विभिन्न चिकित्सालयों में काफी अधिक भीड़ भी रही । उनके परिवार वालों को चिकित्सा उपचार के बड़े-बड़े बिल सौंप दिए गए थे, जिस कारण पीड़ित परिवारों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।" 
   इसके आगे सांसद गोपाल शेट्टी ने जानकारी देते हुए मांग रखी थी कि " वर्तमान आयुष्मान योजना के अन्तर्गत 5 लाख रू. की अनुग्रह राशि जरूरतमंदों को दी जा रही है लेकिन वर्ष 2011 के सेन्सेक्स के अनुसार बड़े पैमाने पर लोगों के नाम न होने तथा 300-400 फिट के आम घरों में रहनेवाले नागरिकों को इसका लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है। आप 300-500 फिट के घरों में रहने वाले लोगों को भी केन्द्रीय आयुष्मान योजना में शामिल किए जाने एवं निजी चिकित्सालयों द्वारा 2 लाख रू. से अधिक की उपचार राशि के बिल, जिनकी पीड़ितों के द्वारा शिकायत किए जाने पर उसकी राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि निरंतर महंगी हो रही चिकित्सा से आम आदमी राहत पा सके।" 
   सांसद गोपाल शेट्टी के प्रस्ताव को अब ठोस आधार मिला है और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विद्यमान महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का एकत्रीकरण कर चिकित्सा सहायता राशि डेढ़ लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए तक कर दी गई है। बुधवार दिनांक 27 जून को जारी किए गए इस योजना के लाभार्थी अब मात्र पीले और अंत्योदय राशनकार्ड वाले धारक ही न होकर अन्य राशनकार्ड धारक भी इस सहायता का लाभ उठा सकेंगे ।
  जैसा कि सांसद गोपाल शेट्टी की मांग नियम 377 के तहत केंद्र में रखी गई थी उसका पॉजिटिव रिजल्ट अब मिलेगा। सांसद श्री शेट्टी के प्रयास से लाखों लोगों  राहत दिलाने वाली यह खबर और सरकार का प्रयास अभिनंदनहै। 
    सांसद गोपाल शेट्टी ने इस अवसर पर मीडिया से कहा कि "यह सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम है। सरकार के इस निर्णय और काम करने की दिशा से मुझमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है।"